MP Karmachari News:मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने आज स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह को ग्वालियर प्रवास के दौरान ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि मध्य प्रदेश शासन के अनुरूप सभी विभागों में कर्मचारियों को 35 वर्ष की सेवा के बाद चतुर्थ समयमान वेतनमान या पदोन्नति दी जाए; हालाँकि, स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक लोक शिक्षण भोपाल के एक आदेश के कारण सहायक शिक्षक और शिक्षक इस पदोन्नति को प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
श्री भदौरिया के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा लगाई गई रोक बिंदु क्रमांक 1 के अनुसार अवैध है। वित्त विभाग के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्तकर्ता चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के साथ गलत व्यवहार क्यों किया जा रहा है जबकि व्याख्याता एवं प्राचार्यों को 35 वर्ष की सेवा के बाद चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलता है?
संघ ने मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री से लोक शिक्षण संचालक भोपाल को 35 वर्ष की सेवा कर चुके सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को चतुर्थ समयमान पदोन्नति का लाभ देने तथा उच्च पद का प्रभार देने की मांग की है।