MP Karmachari News: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियोजित नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और श्रमिकों को आयुष्मान भारत निरामयम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है।
समिति क्या कार्य करेगी?
आदेश 9 फरवरी, 2024 का है और इस पर उप सचिव के हस्ताक्षर हैं। इसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना इस समिति का दायित्व है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय 4 अक्टूबर 2023 के अनुरूप राज्य के सरकारी कर्मचारियों, कर्मियों एवं संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत के तहत स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाये. निरामयम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को पूर्व में श्रेणियों में शामिल किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों, आशा और उषा कार्यकर्ताओं, आशा पर्यवेक्षकों, कोटवार और संविदा कर्मचारियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹500000 का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
समिति में कौन-कौन है और इनके पद क्या है।
इस समिति में फ़िलहाल 9 लोगो को लिया गया हे जिनके नाम व पद यह है
- अध्यक्ष: मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन
- सदस्य: अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
- सदस्य: अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
- सदस्य: प्रमुख सचिव वित्त विभाग।
- सदस्य: प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- सदस्य: सचिन लोग स्वस्थ एवं परिवार कल्याण विभाग।
- सदस्य: सचिन सामान्य प्रशासन विभाग।
- सदस्य: प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
- सदस्य सचिव: मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश।