भोपाल के कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन हर महीने की पहली तारीख को ही भुगतान किया जाए।
इस आदेश का उद्देश्य समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि अगर वेतन भुगतान में देरी होती है तो उसके लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होगा।
यह आदेश मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020, सहायक नियम 109 (3) के तहत जारी किया गया है, जिसमें वेतन भुगतान के लिए 5 तारीख तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
कलेक्टर ने कहा कि कुछ कार्यालयों में वेतन पर्ची समय पर खजाने में नहीं भेजी जा रही है, जिसके कारण वेतन भुगतान में देरी हो रही है।
इसके अलावा, कलेक्टर ने “STOP SALARY PAYMENT” का उपयोग केवल उचित औचित्य और अनुमोदन के साथ करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर गलत भुगतान और वित्तीय अनियमितता हो सकती है।
उन्होंने सभी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे महीने के आखिरी कामकाजी दिन से पहले सभी वेतन पर्ची खजाने को ऑनलाइन भेजें।