मध्य प्रदेश के भोपाल के कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने निर्देश दिया है कि भोपाल के जिला कोषालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी हर महीने की पहली तारीख को सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान करें।
यह निर्देश म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 (3) के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अगले महीने की 5 तारीख तक वेतन नहीं मिलता है, तो संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा है कि निर्देशों की अनदेखी के कारण समय पर कोषालय में वेतन के बिल जमा नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अनावश्यक देरी हो रही है। इसके अलावा, अधिकांश कार्यालय अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन “स्टॉप सैलरी पेमेंट” के माध्यम से या देरी से निकालते हैं, लेकिन इस तरह के “स्टॉप सैलरी पेमेंट” या देरी से भुगतान के लिए आवश्यक कारण और अधिकृत अनुमति संलग्न नहीं की जाती है। इससे भुगतान में गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताएँ, यहां तक कि गबन तक भी हो सकती है।
भोपाल जिले के कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि महीने के आखिरी कामकाजी दिन से पहले सभी प्रकार के वेतन बिलों को कोषालय में ऑनलाइन भेजना सुनिश्चित करें।