मध्यप्रदेश शासन ने राज्य के स्कूलों में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए समय परिवर्तन का आदेश जारी किया है। यह आदेश 15 जून 2024 तक प्रभावी रहेगा।
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर शासकीय विद्यालयों का समय परिवर्तन कर सकते हैं। स्कूल का समय प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक सीमित किया जा सकता है, लेकिन स्कूल की अवधि में कमी नहीं की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी परीक्षाएं पहले से तय समय के अनुसार ही संपन्न होंगी। यह आदेश सभी शासकीय विद्यालयों पर लागू होगा, जिनमें समास्त जिला कलेक्टर, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र., और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश शामिल हैं। यह आदेश मध्यप्रदेश के सभी स्कूलों में गर्मी की तीव्रता को देखते हुए जारी किया गया है