माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल के परिणाम घोषित होने के बाद, मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भिंड जिले में माध्यमिक शिक्षक श्री विकास प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, उन पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
माध्यमिक शिक्षक विकास प्रताप सिंह के खिलाफ प्राचार्य का लेख
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भिंड से जारी निलंबन आदेश में लिखा है कि शासकीय हाईस्कूल बरहा लहार के प्राचार्य द्वारा भेजे गए प्रकरण क्रमांक 03, दिनांक 13.02.2024 में उल्लेख किया गया कि संस्था में पदस्थ श्री विकास प्रताप सिंह विद्यालय समय पर नहीं आते हैं। वे अक्सर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं और माह में एक-दो बार उपस्थित होकर उपस्थित पंजी पर एक साथ हस्ताक्षर करते हैं। उक्त माध्यमिक शिक्षक राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और प्राचार्य से अभद्र भाषा में बात करते हैं, जिससे संस्था का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होता है।
माध्यमिक शिक्षक विकास प्रताप सिंह का निलंबन: DEO का आदेश
प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक शिकायत/2024/1401-1402/भिंड, दिनांक 22.02.2024 जारी किया गया था, जिसका समयसीमा में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषजनक उत्तर नहीं देने और प्राचार्य द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के कारण, श्री विकास प्रताप सिंह का आचरण मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 के प्रतिकूल होने के कारण दंडनीय माना गया।
इसी कारण, श्री विकास प्रताप सिंह, माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाईस्कूल बरहा लहार को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9क के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी लहार/रौन नियत किया गया है।
(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित, आदेश तत्काल प्रभावशील माना जाए)
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भिंड