PravaahPravaah
  • HomeHome
  • Madhya Pradesh
  • Trending
Reading: एनसीसी अधिकारी का ट्रांसफर न्यायालय ने आयुक्त लोक शिक्षण को दिया आदेश
Share
Font ResizerAa
PravaahPravaah
Font ResizerAa
Search
  • HomeHome
  • Madhya Pradesh
  • Trending
Pravaah © 2024 All Rights Reserved.
Madhya Pradesh

एनसीसी अधिकारी का ट्रांसफर न्यायालय ने आयुक्त लोक शिक्षण को दिया आदेश

Last updated: 22/05/2024
Kumar
Share
ncc-officer-news
SHARE

भोपाल स्थित सीएम राइस हायर सेकंडरी स्कूल, बीएचईएल में पदस्थ डॉक्टर रेणुका पवार, एक अनुभवी उच्च माध्यमिक शिक्षिका और एनसीसी अधिकारी हैं। उन्हें 21 दिसंबर, 2023 को स्कूल के प्रशासनिक ट्रांसफर के तहत हायर सेकंडरी स्कूल, जहांगीरिया भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था। यह ट्रांसफर डॉ. पवार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ, क्योंकि सीएम राइस, बीएचईएल में एनसीसी यूनिट का संचालन होता है, और डॉ. पवार को अपनी एनसीसी क्षमताओं के कारण इस स्कूल में पोस्टिंग दी गई थी।

जहांगीरिया स्कूल में एनसीसी यूनिट न होने के कारण, यह ट्रांसफर डॉक्टर पवार की एनसीसी भूमिका को बाधित करता था। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, डॉक्टर पवार ने उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका दायर की और ट्रांसफर के खिलाफ राहत की मांग की।

उच्च न्यायालय में पैरवी के दौरान, डॉक्टर पवार के वकील, श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट का ध्यान स्कूल शिक्षा की प्रचलित ट्रांसफर नीति की ओर आकर्षित किया। उन्होंने तर्क दिया कि एनसीसी अधिकारियों का ट्रांसफर केवल उन स्कूलों में ही किया जा सकता है जहां एनसीसी यूनिट संचालित हो।

यह भी पढ़ें:  मध्य प्रदेश में 730 पीएमश्री स्कूल बनेंगे, 219 करोड़ मंजूर।

वकील श्री चतुर्वेदी ने कोर्ट को ग्रुप कैप्टन आरएस जाधव द्वारा दिनांक 09 जनवरी, 2023 को लिखे गए पत्र को भी पेश किया। यह पत्र आयुक्त लोक शिक्षण को लिखा गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एनसीसी अधिकारी की नियुक्ति से पहले उप महानिदेशक एनसीसी की सहमति जरूरी है। हालांकि, डॉ. पवार का ट्रांसफर इस सहमति के बिना ही किया गया था।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद, आयुक्त लोक शिक्षण को डॉ. पवार के मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया। साथ ही, अदालत ने डॉक्टर पवार को सीएम राइस, बीएचईएल, भोपाल में रहने का आदेश दिया, जब तक कि आयुक्त लोक शिक्षण इस मामले में नया आदेश जारी नहीं करते।

यह मामला एनसीसी अधिकारियों के ट्रांसफर के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। एनसीसी के महत्व और इन अधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए, यह जरूरी है कि प्रशासन ऐसे नियमों का पालन करे जो इनके कर्तव्यों और क्षमताओं को प्रभावित नहीं करें।

यह भी पढ़ें:  MP School News: नर्सरी और प्राइमरी बच्चों एडमिशन के लिए आयु में परिवर्तन

You Might Also Like

How Many District In MP 2024: मध्यप्रदेश में कितने जिले है, और उनका नाम
हरदा में आचार संहिता उल्लंघन, शिक्षिका सस्पेंड, कमल पटेल पर गाज
MP Teacher News: शिक्षकों ने 100% वेतन के लिए उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया।
मध्यप्रदेश में 46 फर्ज़ी दिव्यांग शिक्षक बर्खास्त
MP Teacher News: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा में APC-BRCC की नियुक्ति हेतु नया TIME TABLE
TAGGED:MADHYAPRADESH NEWSMP NEWS:
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
ByKumar
मैं आठ वर्षों के अनुभव के साथ प्रवाह में एक वरिष्ठ लेख लेखक हूं। मुझे ऑटोमोबाइल व्यवसाय, सरकारी योजना, ट्रेंडिंग न्यूज़ और सरकार से संबंधित समाचारों के बारे में लिखने में रुचि है।
Previous Article grocery-store-near-me निकटतम किराने की दुकान कितनी देर तक खुलती है।
Next Article sgsitsindore इंदौर SGSITS में पाइथन और चिप डिजाइन Internship
कोई टिप्पणी नहीं कोई टिप्पणी नहीं

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Recent Posts

  • मुख्यमंत्री की सभी योजनाएं MP मध्य प्रदेश
  • आज का बैतूल मंडी भाव Betul Mandi Bhav
  • मध्य प्रदेश में अगले 10 दिनों का मौसम
  • एटीएम से पैसे निकालना और बैंकिंग प्रक्रिया की सुविधाएं
  • मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी
PravaahPravaah
Follow US
Pravaah © 2024 All Rights Reserved.
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Terms & Conditions
  • About Us
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?