मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को 13% होल्ड पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में केस लड़ रहे अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक पत्र में इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। इस बात का उल्लेख है कि इंदौर हाई कोर्ट में प्रस्तुत याचिका 6036/2023 के आधार पर 13% पदों को होल्ड कर दिया गया था।
इंदौर हाई कोर्ट ने याचिका संख्या 6036/2023 को खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया था। कई उम्मीदवार इस आरक्षण के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। सरकार ने अपने पक्ष के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए थे।
इस प्रक्रिया में इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसके परिपेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा केंद्र की ओर से कुल रिक्त पदों में से 13% पदों पर नियुक्ति स्थगित कर दी थी। इंदौर हाई कोर्ट ने याचिका संख्या 6036/2023 को खारिज कर दिया गया है।
राज्य शिक्षा केंद्र ने 13% होल्ड पदों पर नियुक्ति के आदेश की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। भोपाल के राज्य शिक्षा केंद्र ने इस याचिका के आधार पर होल्ड किए गए रिक्त पदों को अनहोल्ड कर दिया है। उप-संचालक द्वारा 9 जुलाई 2024 को तारीख के दिन पत्र क्रमांक 2906 में हस्ताक्षर किए गए परिपत्र में सभी अधीनस्थ संस्थानों में 13% होल्ड पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।