MP Teacher News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के न्यायाधीश माननीय विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के खाली पदों पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती की जाए। न्यायालय ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 45 दिन की समय सीमा भी निर्धारित की है।
यह आदेश शिवानी शर्मा जबलपुर बनाम लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल – याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। याचिकाकर्ता शिवानी शर्मा और अन्य उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केसी घिल्डियाल और कटनी के घनश्याम पांडे, नरसिंहपुर के मनोज कुमार राजपूत ने पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि आयुक्त लोक शिक्षण ने 2018 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर नियुक्ति नहीं दी।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि पात्रता परीक्षा के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन पात्रता परीक्षा की वैधता एक वर्ष तक रहती है। केन्द्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर 14 जनवरी, 2019 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया, इसलिए याचिकाकर्ताओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम अहर्ता 75 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया था और याचिकाकर्ता इसके पात्र हैं। उन्होंने बताया कि 2018 के बाद पात्रता परीक्षा 2023 में हुई।
याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के खाली पदों की योग्यता सूची बनाकर हर हाल में नियुक्ति प्रदान की जाए। न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने आदेश दिया कि इस वर्ग की विषयवार सूची तैयार की जाए और उम्मीदवारों को उनके प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने यह पूरी प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।