मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतरिम पेंशन पर महंगाई राहत देने की स्वीकृति जारी कर दी है। आप यहां वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्र और महंगाई राहत दर (दिनांक 15 मार्च 2024) की डाउनलोड कॉपी पा सकते हैं। इसे अपने रिकॉर्ड के लिए सेव या प्रिंट करें।
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत पर सर्कुलर जारी किय
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग ने क्रमांक एफ 9-4/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28 मई, 2024 के सर्कुलर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत के भुगतान पर निर्देश जारी किए हैं। यह सर्कुलर श्री पीके श्रीवास्तव, उप सचिव द्वारा मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त कमिश्नर, समस्त विभाग अध्यक्ष एवं समस्त जिला अध्यक्ष के नाम जारी किया गया है।
सर्कुलर में कहा गया है कि, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के परिपत्र के अनुसार, ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनर / परिवार पेंशनरों को जिनकी अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान चौथे अथवा पांचवे वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर निर्धारित है, को महंगाई राहत के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, इन पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान वित्त विभाग द्वारा चौथे और पांचवे वेतनमान अंतर्गत निर्धारित महंगाई भत्ते की दर के आधार पर किया जाएगा। महंगाई भत्ते की दर राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2024/नियम/चार दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा निर्धारित है।
महंगाई राहत के कारण होने वाले भुगतान को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। 50 पैसे या उससे अधिक की राशि होने पर उसे अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा। जबकि 50 पैसे या उससे कम की राशि होने पर उसे छोड़ दिया जाएगा। यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई राहत को और स्पष्ट करता है और उन्हें उनके हक के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करता है।