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Madhya Pradesh

भोपाल कलेक्टर का आदेश वेतन भुगतान 1 जुलाई पर अनिवार्य

Last updated: 21/06/2024
Kumar
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Goverment Employe Salary News
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भोपाल के कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन हर महीने की पहली तारीख को ही भुगतान किया जाए।

इस आदेश का उद्देश्य समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि अगर वेतन भुगतान में देरी होती है तो उसके लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होगा।

यह आदेश मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020, सहायक नियम 109 (3) के तहत जारी किया गया है, जिसमें वेतन भुगतान के लिए 5 तारीख तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।

कलेक्टर ने कहा कि कुछ कार्यालयों में वेतन पर्ची समय पर खजाने में नहीं भेजी जा रही है, जिसके कारण वेतन भुगतान में देरी हो रही है।

इसके अलावा, कलेक्टर ने “STOP SALARY PAYMENT” का उपयोग केवल उचित औचित्य और अनुमोदन के साथ करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर गलत भुगतान और वित्तीय अनियमितता हो सकती है।

यह भी पढ़ें:  Mp News: पर्यटन वृद्धि के लिए 17 जिलों में नए आकर्षण वाटर पार्क, वाइल्डलाइफ रिजॉर्ट और होटल

उन्होंने सभी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे महीने के आखिरी कामकाजी दिन से पहले सभी वेतन पर्ची खजाने को ऑनलाइन भेजें।

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By Kumar
मैं आठ वर्षों के अनुभव के साथ प्रवाह में एक वरिष्ठ लेख लेखक हूं। मुझे ऑटोमोबाइल व्यवसाय, सरकारी योजना, ट्रेंडिंग न्यूज़ और सरकार से संबंधित समाचारों के बारे में लिखने में रुचि है।
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