Mp Kisan Samachar: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को गेहूं बिक्री के लिए समर्थन मूल्य प्राप्त करने के अधिकतम अवसर प्रदान करने हेतु, रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीकरण की अवधि 6 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च, 2024 तक कर दी गई है।
पंजीकरण प्रक्रिया
गेहूं बिक्री के लिए समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए किसान निम्नलिखित माध्यमों से पंजीकरण कर सकते हैं:
- स्वयं के मोबाइल या कंप्यूटर से
- ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों पर (निःशुल्क)
- सहकारी समितियों पर (निःशुल्क)
- एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्रों पर (शुल्क: 50 रुपये)
- निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर (शुल्क: 50 रुपये)
पंजीकरण की तिथियां और समय
पंजीकरण की सुविधा 1 मार्च, 2024 से 10 मार्च, 2024 तक सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध होगी।
सिकमी, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसानों का पंजीकरण
सिकमी, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसानों का पंजीकरण सहकारी समितियों और सहकारी विपणन सहकारी संस्थाओं के केंद्रों पर किया जाएगा।
पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तें
- भूमि अभिलेख में दर्ज खाते और खसरे में दर्ज नाम आधार कार्ड में दर्ज नाम से मेल खाना चाहिए।
- पंजीकरण के लिए आधार नंबर का सत्यापन लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जाएगा।
- किसान के परिवार में भूमि रखने वाले सभी सदस्य अपना अलग-अलग पंजीकरण कराएंगे।
- यदि किसान की भूमि किसी अन्य जिले में है, तो उसी जिले में पंजीकरण कराया जाएगा।
- जिले में अलग-अलग स्थानों पर भूमि होने पर, सभी भूमियों का पंजीकरण एक ही केंद्र पर किया जाएगा।
किसानों से अपील
कृषि मंत्री सुश्री मीना मालाकार ने किसानों से अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि निर्धारित अवधि के बाद पंजीकरण करना संभव नहीं होगा।
ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों पर एमपी किसान एप के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। एमपी ऑनलाइन कियोस्क, सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्रों और निजी साइबर कैफे पर पंजीकरण की सशुल्क व्यवस्था है (प्रति पंजीकरण 50 रुपये)।