PravaahPravaah
  • HomeHome
  • Madhya Pradesh
  • Trending
Reading: मध्य प्रदेश कर्मचारी को इंक्रीमेंट के लिए हाईकोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
Share
Font ResizerAa
PravaahPravaah
Font ResizerAa
Search
  • HomeHome
  • Madhya Pradesh
  • Trending
Pravaah © 2024 All Rights Reserved.
Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश कर्मचारी को इंक्रीमेंट के लिए हाईकोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है।

Last updated: 14/06/2024
Kumar
Share
Goverment Employe News
SHARE

मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी जून में रिटायर होने के बाद जुलाई में मिलने वाले इंक्रीमेंट के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं।

सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है।

हाल ही में हाईकोर्ट ने 54 कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया है, जिसमें 2006 से लेकर 2023 तक जून के महीने में रिटायर हुए अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

और यह सिर्फ़ इतना ही नहीं, 30 जून 2024 को रिटायर होने वाले कर्मचारियों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

इनमें कुछ नाम हैं: श्री राम कृष्ण केवट (डीएसपी, स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस, भोपाल), श्री भुवाल तिवारी (सब इंस्पेक्टर, भोपाल), श्री सूर्यकांत त्रिपाठी (हेड कांस्टेबल, भोपाल), श्री राम सिंह (हेड कांस्टेबल, भोपाल), श्री अशोक कुमार सुब्बा (सबइंस्पेक्टर, भोपाल), श्री हरिराम सेन (हेड कांस्टेबल भोपाल) और श्री भारत यादव (हेड कांस्टेबल, भोपाल)।

यह भी पढ़ें:  MP Guest scholars: अतिथि विद्वानों के विरोध के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गयी।

हाईकोर्ट के वकील अमित चतुर्वेदी ने बताया है कि पुलिस विभाग के 7 कर्मचारी अधिकारी 30 जून 2024 को रिटायर होने वाले हैं। कोर्ट ने कहा है कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जुलाई में इंक्रीमेंट का लाभ तभी मिलेगा जब वे कोर्ट में याचिका दायर करेंगे क्योंकि कोर्ट का आदेश सिर्फ याचिका दायर करने वाले पेंशनर्स पर लागू होता है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, देर से याचिका दायर करने वालों को केवल तीन साल का एरियर्स भुगतान किया जाएगा।

इससे साफ है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी अपनी हक़दारी पाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है।

You Might Also Like

उज्जैन में रात क्यों नहीं रुकता कोई ,उज्जैन का किंग कौन है। उज्जैन में टोटल कितने मंदिर है।

एनसीसी अधिकारी का ट्रांसफर न्यायालय ने आयुक्त लोक शिक्षण को दिया आदेश

Mp Teacher News: सिक्किम में पुरानी पेंशन लागू ,मध्य प्रदेश में कर्मचारी ने आवाज़ की तेज़।

MP NEWS: समग्र आईडी का eKYC एवं खसरा का सत्यापन

सागर जिले में नवनियुक्त शिक्षिका की सेवा समाप्ति, कर्तव्य की अनदेखी का गंभीर परिणाम

TAGGED:MADHYAPRADESH NEWSMP GOVERMENT EMPLOYEE NEWSमध्य प्रदेश कर्मचारी
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
By Kumar
मैं आठ वर्षों के अनुभव के साथ प्रवाह में एक वरिष्ठ लेख लेखक हूं। मुझे ऑटोमोबाइल व्यवसाय, सरकारी योजना, ट्रेंडिंग न्यूज़ और सरकार से संबंधित समाचारों के बारे में लिखने में रुचि है।
Previous Article simple mehndi design 25+ Simple Arabic & Mordern Mehndi Design सरल मेहंदी डिजाइन
Next Article Goverment Employe News मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में गड़बड़
Leave a comment Leave a comment

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Recent Posts

  • मुख्यमंत्री की सभी योजनाएं MP मध्य प्रदेश
  • आज का बैतूल मंडी भाव Betul Mandi Bhav
  • मध्य प्रदेश में अगले 10 दिनों का मौसम
  • एटीएम से पैसे निकालना और बैंकिंग प्रक्रिया की सुविधाएं
  • मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी
PravaahPravaah
Follow US
Pravaah © 2024 All Rights Reserved.
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Terms & Conditions
  • About Us
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?