MP Teacher Recruitment 2018: मध्यप्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश के युवाओ की दुविधा ख़त्म कर उन्हें राहत पहुंचने वाला आदेश दे दिया है जिसके चलते कोर्ट के निर्देश में कहा गया है की हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है 2018 में हुए माध्यमिक शिक्षा की भर्ती को पूरा किया जाए और बचे हर 5935 पदों को भरा जाए।
Higher Secondary Teacher Recruitment 2018: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के युवाओ को राहत दी है की वो 2018 में होने वाली शिक्षकों की भर्ती जो की किसी कारन वश नहीं हो पायी थी। अब उसे पुनः प्रारम्भ किया जाएगा। कोर्ट ने बताया की 2018 में 17000 पदों की रिक्ति पूर्ण की जानी थी जिसमे 15000 पद पर ही भर्ती हो पायी थी लेकिन इसके बाद बचे हुए पदों पर भी भर्ती की जाए। याचिकाकर्ता ने बताया की उक्त दस्ताववजो का सत्यापन भी कर लिया गया था लेकिन उसकीनियुक्ति नहीं हो पायी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शासकीय अधिवक्ता जवाब तलब के बाद निर्देश दिया की वे उत्तरदाताओं प्राधिकरणों के समक्ष नए अभ्यावेदन दाखिल करे जिस पर उत्तरदातो प्राधिकरणों पर विचार किया जायेगा। अदालत ने कहा की उक्त अभ्यावेदन पर उचीत और स्पष्ट आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं को सूचित किया जाये अदालत ने इस काम के लिए तीन माह का समय दिया है।