MP School News: मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पूर्व-प्राथमिक (नर्सरी) और प्राथमिक (प्राइमरी) स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु सीमा निर्धारित की थी। हाल ही में, इसमें संशोधन किया गया है।
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को एक सर्कुलर जारी किया है।
20 फरवरी के आदेश में संशोधन
स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार 20 फरवरी, 2024 को आयु सीमा निर्धारित की थी। अब इस आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है।
नई आयु सीमा
नर्सरी:
- न्यूनतम आयु: 3 वर्ष
- अधिकतम आयु: 4 वर्ष 6 महीने
KG1:
- न्यूनतम आयु: 4 वर्ष
- अधिकतम आयु: 5 वर्ष 6 महीने
KG2:
- न्यूनतम आयु: 5 वर्ष
- अधिकतम आयु: 6 वर्ष 6 महीने
प्रथम कक्षा:
- न्यूनतम आयु: 6 वर्ष
- अधिकतम आयु: 7 वर्ष 6 महीने